State award, national award rules & teacher benefit


National award rules for Haryana Teachers

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Teachers state award rules 2020-2021 for PRT,HT, TGT, PGT, HEADMASTER, PRINCIPAL

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** According to DSE Hry letter memo number 20/7-2008 CO (1) dated 29.09.2011 two additional increments along-with DA is proved to state/ National awardee teachers.
स्टेट अवार्ड के लिए गुरुजी की कड़ी परीक्षा

आवेदन के लिए 100 में से 50 अंक जरूरी, दो श्रेणियों में होगा नामांकन, क्लास पढ़वा कर देखेगी राज्य स्तरीय कमेटी
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्टेट अवार्ड के लिए अब और मेहनत करनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अवार्ड के लिए 100 अंकों के मानदंड निर्धारित कर आवेदन के लिए न्यूनतम 50 अंक की शर्त रखी है। राज्य स्तरीय कमेटी के पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही शिक्षकों को यह सम्मान मिल सकेगा।1प्रदेश के शिक्षकों से स्टेट अवार्ड के लिए दो श्रेणियों में 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहली श्रेणी में प्राइमरी टीचर, मुख्य शिक्षक, सीएंडवी, टीजीटी और ईएसएचएम शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में पीजीटी, हाई स्कूल हेड मास्टर और प्रिंसिपल रखे गए हैं। 1माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के वर्ग में पहले संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अध्यापक के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अपनी सिफारिश जिला स्तरीय कमेटी को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी की अगुवाई वाली इस कमेटी में उपजिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, जिला में सबसे वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। जांच के बाद यह कमेटी अपनी सिफारिश राज्य स्तरीय कमेटी को भेजेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि अतिरिक्त निदेशक, एससीईआरटी के निदेशक व उपनिदेशक कमेटी के सदस्य होंगे। 1वहीं, मौलिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के वर्ग में खंड शिक्षा अधिकारी अध्यापक के नाम की सिफारिश जिला स्तरीय कमेटी को भेजेंगे।
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राजकीय स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों से स्टेट अवार्ड आवेदन आमंत्रित
चंडीगढ़ : स्कूल शिक्षा विभाग ने अवार्ड के लिए 100 अंकों के मानदंड निर्धारित किए हैं जिनमें अवार्ड की सिफारिश के लिए कम से कम 50 अंक होने आवश्यक हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट अवार्ड के लिए नामांकन दाखिल करने वाले अध्यापकों की दो श्रेणी बनाई गई हैं। 
इनमें श्रेणी ए के तहत प्राइमरी टीचर, हैड टीचर, सीएंडवी , टीजीटी तथा ईएसएचएम तथा श्रेणी बी के तहत पी.जी.टी, हाई स्कूल हैड मास्टर तथा प्रिंसिपल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले अध्यापकों के वर्ग में स्टेट टीचर अवार्ड के लिए पहले संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापक के सेवा-रिकार्ड के आधार पर उस अध्यापक के नाम की सिफारिश जिला स्तरीय कमेटी को भेजी जाएगी।
जिला स्तरीय कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी कमेटी के चेयरमैन,उपजिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, जिला में सबसे वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे। तत्पश्चात जिला स्तरीय कमेटी अपनी सिफारिश राज्य स्तरीय कमेटी को भेजेगी।
राज्य स्तरीय कमेटी में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक चेयरमैन, अतिरिक्त निदेशक, एससीईआरटी के निदेशक व उपनिदेशक कमेटी के सदस्य होंगे।
प्रवक्ता के अनुसार मौलिक शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले अध्यापकों के वर्ग में स्टेट टीचर अवार्ड के लिए पहले संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापक के सेवा-रिकार्ड के आधार पर उस अध्यापक के नाम की सिफारिश जिला स्तरीय कमेटी को भेजी जाएगी।
जिला स्तरीय कमेटी में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कमेटी के चेयरमैन,उपजिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, जिला में सबसे वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे।
तत्पश्चात जिला स्तरीय कमेटी अपनी सिफारिश राज्य स्तरीय कमेटी को भेजेगी। राज्य स्तरीय कमेटी में मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक चेयरमैन, अतिरिक्त निदेशक, एससीईआरटी के निदेशक व उपनिदेशक कमेटी के सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय कमेटी स्टेट अवार्ड के लिए आने वाले सभी नामांकनों की जांच करेगी और जरूरत हुई तो अन्य जानकारियां भी मांगी जा सकती हैं। इसके अलावा इनसे औपचारिक कक्षा में अध्यापन करवाकर अध्यापन-मूल्यांकन किया जाएगा। यह कमेटी इन नामांकित अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का एससीईआरटी गुडग़ांव द्वारा लर्निंग लेवल भी जांच सकती है।
उन्होंने बताया कि अवार्ड के लिए नाम तय करते वक्त उस अध्यापक का शैक्षणिक रिकार्ड, व्यक्तिगत उपलब्धियां, समुदाय के सामाजिक जीवन में उसकी भागीदारी, उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों में उपलब्धियों का भी आंकलन किया जाएगा।
राज्य स्तरीय कमेटी अपने स्तर पर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद स्टेट अवार्ड के लिए अध्यापकों का नाम राज्य सरकार को भेजेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के स्टेट अवार्ड के लिए नाम जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से निदेशालय में 31 जुलाई 2017 तक पहुंच जाने चाहिए ।
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State teacher award rules 2015-16
National award rules 2013-14 
State teacher award rules 2011-12


B. Eligibility Conditions: 
Classroom teachers with at least 15 years of regular teaching experience. Headmasters/Principals with 20 years of regular teaching experience out of which at least 5 years service, as Headmaster/Principal including CDC charge.

For teachers promoting Integrated Inclusive Education the regular teaching experience shall be reduced from 15 years to 10 years of regular service. In case of Headmasters/ Principals,
15 years teaching experience including 5 years service, as Headmaster/ Principal.

iii) The Educational Administrators including DE0s/ DEEOs/Principal DIETs/Dy. DEOs/BEOs and the staff of SCERT/SSA and staff working at the Directorate are not eligible for these awards.

Only those teachers having requisite years of teaching experience, as mentioned at Sr. No. (i) (ii) above on 31st March of the year of Award, shall be eligible to be considered for the award.

No Teachers shall be asked/permitted to apply for the award. Only those teachers shall be eligible whose grading in the last ten years Annual Confidential Reports (ACRs) are (+A). Only those teachers shall be eligible whose Board Class results (of 10th and 12th Classes) of last 5 years are not in minus as compared to board results.

In case of Head of Institution (Principal/Headmaster) the general school results of Board classes (10th and 12th) of last 5 years should not be in minus as compared to Board results.

Only those teachers shall be eligible whose class results of non-board classes of last 5 years are 80% or more. 

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